लाभ / Benefits
PMFBY के अंतर्गत न आने वाली फसलों का राज्य स्तरीय बीमा। प्राकृतिक आपदा से नुकसान पर मुआवजा। कम प्रीमियम पर राज्य सरकार का योगदान।
पात्रता / Eligibility
राजस्थान के वे किसान जिनकी फसल PMFBY में शामिल न हो। सभी भूमिधारक एवं बटाईदार किसान पात्र।
आवेदन प्रक्रिया / How to Apply
1. agriculture.rajasthan.gov.in पर जाएं
2. RKBY आवेदन फॉर्म भरें
3. नजदीकी बैंक शाखा या ई-मित्र से पंजीकरण करें
4. खरीफ: 31 जुलाई | रबी: 31 दिसंबर तक आवेदन
आवश्यक दस्तावेज़ / Documents
- आधार, जन-आधार, बैंक पासबुक, खसरा/खतौनी, बुवाई प्रमाण
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