लाभ / Benefits
अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय वित्त पोषण। 'हर खेत को पानी' व 'प्रति बूंद अधिक फसल' लक्ष्य। जल उपयोग दक्षता में सुधार।
पात्रता / Eligibility
सभी किसान जो AIBP-वित्त पोषित सिंचाई परियोजना क्षेत्र में हों। सिंचाई लाभ लेने के लिए स्थानीय जल उपयोगकर्ता संघ में पंजीकरण आवश्यक।
आवेदन प्रक्रिया / How to Apply
1. pmksy.gov.in पर योजना विवरण देखें
2. जिला सिंचाई अधिकारी से संपर्क करें
3. स्थानीय जल उपयोगकर्ता संघ (WUA) में पंजीकरण करें
4. सिंचाई नहर कनेक्शन के लिए आवेदन करें
आवश्यक दस्तावेज़ / Documents
- आधार, भूमि रिकॉर्ड, WUA सदस्यता प्रमाण, बैंक पासबुक
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